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मेरी सैलरी पर कितना टैक्स लगेगा? (Interactive Calculator 2026)

सोच रहे हैं कि आपकी सैलरी पर कितना टैक्स लगेगा? इस Interactive Calculator से तुरंत अपना टैक्स ब्रेकडाउन देखें, पुरानी vs नई रिजीम तुलना करें, और समझें कि HRA, 80C, और 80D जैसी कटौतियां 2026 में आपकी टेक-होम पे पर कैसे असर डालती हैं।

सैलरी टैक्स कैलकुलेटर 2026

स्टेप 1: अपनी सैलरी डिटेल्स दर्ज करें

या प्रीसेट चुनें:

स्टेप 2: टैक्स रिजीम चुनें

स्टेप 3: कटौतियां जोड़ें (केवल पुरानी रिजीम)

अधिकतम: ₹1.5L
अधिकतम: ₹50K (परिवार)
अगर employer ने नहीं दिया
80C से ऊपर अतिरिक्त ₹2L

आपका टैक्स कैलकुलेशन (FY 2025-26, AY 2026-27)

कुल आय

₹10,00,000

Standard Deduction

₹75,000

कुल कटौती

₹0

कर योग्य आय

₹9,25,000

आयकर

₹72,500

स्वास्थ्य और शिक्षा सेस (4%)

₹2,900

कुल टैक्स

₹75,400

मासिक टेक-होम

₹77,050

तुलना: पुरानी रिजीम से तुलना देखने के लिए स्विच करें

टैक्स स्लैब FY 2025-26 (AY 2026-27)

नई टैक्स रिजीम स्लैब

आय स्लैबकर दर
₹0 - ₹4,00,0000% (Nil)
₹4,00,001 - ₹8,00,0005%
₹8,00,001 - ₹12,00,00010%
₹12,00,001 - ₹16,00,00015%
₹16,00,001 - ₹20,00,00020%
₹20,00,001 - ₹24,00,00025%
Above ₹24,00,00030%

Standard Deduction: ₹75,000 | Rebate u/s 87A: कर योग्य आय ≤ ₹12L होने पर पूर्ण टैक्स छूट (~₹12.75L CTC तक कवर)

पुरानी टैक्स रिजीम स्लैब

आय स्लैबकर दर
₹0 - ₹2,50,0000% (Nil)
₹2,50,001 - ₹5,00,0005%
₹5,00,001 - ₹10,00,00020%
Above ₹10,00,00030%

Standard Deduction: ₹50,000 | कटौतियां अनुमत: 80C, 80D, HRA, NPS | Rebate u/s 87A: कर योग्य आय ≤ ₹3.5L पर पूर्ण छूट

टैक्स ब्रेकडाउन समझें

1. कुल आय (CTC)

आपके रोज़गार अनुबंध से वार्षिक वेतन। इसमें बेस सैलरी, बोनस, भत्ते, और अन्य लाभ शामिल हैं।

2. Standard Deduction

नई रिजीम: ₹75,000 (पुरानी रिजीम में ₹50,000 से बढ़ा)। यह एक फ्लैट कटौती है जो सबको मिलती है, कोई दस्तावेज़ नहीं चाहिए।

पुरानी रिजीम: ₹50,000

3. अतिरिक्त कटौतियां (केवल पुरानी रिजीम)

  • 80C (अधिकतम ₹1.5L): PPF, ELSS, LIC प्रीमियम, NSC, पोस्ट ऑफिस योजनाएं
  • 80D: हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम (₹25K तक व्यक्तिगत, ₹50K परिवार)
  • HRA कटौती: केवल अगर employer HRA लाभ नहीं देता। भुगतान किए गए किराये का 50% क्लेम करें (अधिकतम ₹7,500/माह)
  • 80CCD (अतिरिक्त ₹2L): 80C सीमा से ऊपर NPS योगदान

4. कर योग्य आय

कुल आय - Standard Deduction - अतिरिक्त कटौतियां = कर योग्य आय

5. आयकर

लागू टैक्स स्लैब का उपयोग करके कैलकुलेट करें। टैक्स दर प्रगतिशील है — आप आय के विभिन्न हिस्सों पर अलग-अलग दरें भुगतान करते हैं।

6. स्वास्थ्य और शिक्षा सेस

कुल आयकर राशि पर अतिरिक्त 4% लगाया जाता है (87A छूट से ऊपर, अगर लागू हो)।

7. कुल टैक्स और टेक-होम

आपकी मासिक टेक-होम = (वार्षिक CTC - कुल टैक्स) / 12

नई रिजीम vs पुरानी रिजीम — कौन बेहतर?

मानदंडनई रिजीमपुरानी रिजीम
किसके लिए सर्वश्रेष्ठ?ज़्यादातर नौकरीपेशा ₹10-50Lअधिक कटौती क्लेम करने वाले (₹2.5L+)
Standard Deduction₹75,000₹50,000
80C, 80D, HRA, NPS कटौती?कोई कटौती नहींहां, सभी अनुमत
लॉक-इन अवधिएक बार चुनने पर, FY के बाकी समय स्विच नहीं कर सकतेएक बार चुनने पर, FY के बाकी समय स्विच नहीं कर सकते
₹10L से कम आय पर टैक्स दर0% (Rebate u/s 87A)0-5%
₹20L से अधिक आय पर टैक्स दर20-30%30%
अंगूठे का नियम: ऊपर हमारा कैलकुलेटर इस्तेमाल करें। अगर आपकी कटौतियां ₹2.5L से कम हैं, तो नई रिजीम लगभग हमेशा ज़्यादा टैक्स बचाएगी!

FAQ

अगर गलत रिजीम चुन लूं तो क्या बदल सकता हूं?

नहीं। एक बार ITR फाइलिंग में रिजीम चुनने (या employer द्वारा उस रिजीम के तहत TDS काटने) के बाद, आप उस वित्तीय वर्ष के लिए बाध्य हैं। अगले वित्तीय वर्ष (अप्रैल) से स्विच कर सकते हैं। अभी हमारा कैलकुलेटर इस्तेमाल करके समझदारी से प्लान करें!

अगर employer HRA देता है तो?

अगर employer HRA (Dearness Allowance या HRA कंपोनेंट) देता है, तो आप पुरानी रिजीम में HRA कटौती क्लेम नहीं कर सकते। इसके बजाय, आपका HRA पहले से CTC में शामिल है और दोनों रिजीम के निचले स्लैब के तहत कर लगता है।

80C कटौती कैसे क्लेम करें?

80C कटौतियां ITR फाइलिंग के दौरान क्लेम की जाती हैं। आपको निवेश प्रमाण चाहिए: PPF पासबुक, ELSS म्यूचुअल फंड खरीद स्टेटमेंट, LIC पॉलिसी प्रीमियम रसीदें, NSC प्रमाणपत्र। वित्तीय वर्ष के लिए अप्रैल से मार्च तक सभी दस्तावेज़ रखें।

बिना किसी कटौती के भी क्या नई रिजीम बेहतर है?

हां! नई रिजीम में कम टैक्स स्लैब और अधिक Standard Deduction (₹75K) है। अगर आप कोई कटौती क्लेम नहीं भी करते, तो ज़्यादातर कमाने वालों के लिए नई रिजीम टैक्स बचाती है। पुरानी रिजीम तभी बेहतर है जब आप ₹2.5L+ कटौतियां (HRA + 80C + 80D + NPS मिलाकर) क्लेम कर सकते हों।

अगर किराया देता हूं तो क्या HRA क्लेम कर सकता हूं?

हां, लेकिन केवल पुरानी रिजीम में अगर employer HRA कंपोनेंट नहीं देता। क्लेम योग्य HRA = न्यूनतम (भुगतान किए गए किराये का 50%, ₹7,500/माह, या सैलरी का 10%)। किराया रसीदें रखें। अगर employer HRA देता है, तो यह पहले से CTC का हिस्सा है और अलग से क्लेम नहीं किया जा सकता।

"Rebate u/s 87A" का क्या मतलब है?

Rebate u/s 87A एक सरकारी राहत है: अगर नई रिजीम में कर योग्य आय ₹12L से कम है (या पुरानी रिजीम में ₹3.5L), तो आपकी टैक्स देनदारी शून्य हो जाती है। यह स्वचालित राहत है — कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं।

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महत्वपूर्ण अस्वीकरण: इस वेबसाइट पर सभी सामग्री, कैलकुलेटर, सरकारी योजना विवरण, टैक्स स्लैब और निवेश जानकारी केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है. यहां कोई भी जानकारी वित्तीय, निवेश, कर, कानूनी या बीमा सलाह नहीं है। कैलकुलेटर सरलीकृत मॉडल का उपयोग करते हैं — वास्तविक रिटर्न, टैक्स और लाभ आपकी व्यक्तिगत स्थिति, बाज़ार की परिस्थितियों और मौजूदा कानून पर निर्भर करते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन हैं — कृपया सभी योजना-संबंधित दस्तावेज़ ध्यान से पढ़ें। सरकारी योजनाओं के नियम, पात्रता सीमाएँ, ब्याज दरें और टैक्स स्लैब बदल सकते हैं। हमेशा आधिकारिक वेबसाइटों पर नवीनतम जानकारी सत्यापित करें और कोई भी वित्तीय कदम उठाने से पहले SEBI-पंजीकृत निवेश सलाहकार, टैक्स मामलों के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट और बीमा सलाहकार से परामर्श करें। हम जानकारी की सटीकता या पूर्णता की कोई गारंटी नहीं देते और इसके उपयोग से होने वाली किसी भी हानि की कोई ज़िम्मेदारी स्वीकार नहीं करते।