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EPF निकासी नियम 2026 — कब, कितना और PF निकासी पर टैक्स

नौकरी छोड़ रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, या इमरजेंसी फंड चाहिए? 2026 के पूरे EPF निकासी नियम जानें: पात्रता, निकासी परिदृश्य, टैक्स प्रभाव, TDS, Form 15G, और EPFO ऑनलाइन प्रक्रिया का स्टेप-बाय-स्टेप गाइड।

EPF क्या है?

Employee Provident Fund (EPF) भारतीय वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए एक अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा और रिटायरमेंट बचत योजना है। आपके employer और आप दोनों अपनी बेसिक सैलरी का 12% अपने EPF खाते में योगदान करते हैं। शेष राशि पर ब्याज (आमतौर पर सालाना 8-9%) जमा होता है। EPFO (Employees' Provident Fund Organisation) इस फंड का प्रबंधन करता है।

EPF निकासी परिदृश्य और नियम

परिदृश्यपात्रताशेष का % / राशिकर उपचारपैसे मिलने का समय
58 पर रिटायरमेंटउम्र 58+ और रोज़गार से बाहर100% (पूरी शेष राशि)कर-मुक्त7-10 दिन
इस्तीफ़ा (पूर्ण निकासी)इस्तीफ़े के 2 महीने बाद खाता निष्क्रिय100% (कर्मचारी + employer हिस्सा)5+ वर्ष सेवा पर कर-मुक्त; <5 वर्ष पर 10% TDS7-10 दिन
घर के लिए आंशिक निकासीकार्यरत, 7+ वर्ष सेवा, पहली बार50% या ₹50L तक (जो भी कम हो)कर-मुक्त7-10 दिन
चिकित्सा के लिए आंशिक निकासीकार्यरत, चिकित्सा आपातकाल₹1L या 3 महीने की सैलरी (जो भी कम हो)कर-मुक्त5 दिन
शिक्षा के लिए आंशिक निकासीकार्यरत, 15+ वर्ष सेवा₹5L तककर-मुक्त7-10 दिन
शादी के लिए आंशिक निकासीकार्यरत, कर्मचारी या आश्रित की शादीशेष का 50% या ₹1.5L (जो भी कम हो)कर-मुक्त7-10 दिन
बेरोज़गारी (इस्तीफ़े के बाद)इस्तीफ़े के 2 महीने बाद बेरोज़गारशेष का 50% (शेष के विरुद्ध अग्रिम)कर-मुक्त7 दिन
मुख्य बात: शर्तें पूरी होने पर सभी EPF निकासी कर-मुक्त हैं। हालांकि, पूर्ण निकासी के दौरान 5 वर्ष से कम सेवा पर 10% TDS काटा जाता है। पात्र होने पर TDS से बचने के लिए Form 15G जमा करें।

EPF निकासी पर टैक्स

इस्तीफ़े के बाद पूर्ण निकासी

सेवा अवधिTDS कटौतीकर स्थितिआवश्यक फॉर्म
5 वर्ष से कममूलधन पर 10% TDS; ब्याज पर 30% TDSआप राशि पर टैक्स देनदार हैंForm 15H (TDS घोषणा)
5 वर्ष या अधिक0% (कोई TDS नहीं)पूरी तरह कर-मुक्तForm 15G (अगर कुल आय ₹2.5L से कम)
10+ वर्ष सेवा0% (कोई TDS नहीं)कर-मुक्त (सर्वोत्तम स्थिति)Form 15G वैकल्पिक

उदाहरण गणना

परिदृश्य: आपके EPF में ₹20 लाख हैं और आपने 4 साल की सेवा के बाद इस्तीफ़ा दिया।

  • EPF शेष: ₹20,00,000
  • मूलधन (आपका योगदान): ₹8,00,000
  • Employer योगदान + ब्याज: ₹12,00,000
  • TDS कटौती: ₹80,000 (₹8L मूलधन पर 10%) + ₹3,60,000 (₹12L पर 30%) = ₹4,40,000
  • आपको मिलने वाली राशि: ₹20,00,000 - ₹4,40,000 = ₹15,60,000
  • आप पर टैक्स देनदारी (अगर कोई हो): आमतौर पर शून्य, क्योंकि TDS इसे कवर करता है
महत्वपूर्ण: अगर FY में आपकी कुल आय कर योग्य सीमा से कम है, तो TDS कटौती से पूरी तरह बचने के लिए EPFO को Form 15G जमा कर सकते हैं, भले ही सेवा <5 वर्ष हो। लेकिन यह केवल विशिष्ट मामलों में लागू होता है — अपने CA से जांचें।

Form 15G vs Form 15H समझाया

Form 15G (शून्य कर देनदारी की घोषणा)

कब उपयोग करें: आपकी कुल आय (EPF निकासी सहित) ₹2.5L (पुरानी रिजीम) या ₹4L (नई रिजीम) से कम है।

प्रभाव: निकासी से पहले यह फॉर्म जमा करने पर कोई TDS नहीं काटा जाता।

आवश्यक दस्तावेज़: PAN, आधार, बैंक खाता प्रमाण।

Form 15H (TDS की घोषणा)

कब उपयोग करें: आपने TDS कटौती के साथ निकासी राशि प्राप्त कर ली है और अतिरिक्त TDS का रिफंड दावा करना चाहते हैं।

प्रभाव: TDS काटे जाने का प्रमाण; ITR फाइलिंग के दौरान रिफंड दावा करने के लिए उपयोग।

समयसीमा: TDS कटौती के 6 महीने के भीतर जमा करें; ज़्यादातर लोग ITR के साथ फाइल करते हैं।

प्रो सुझाव: पात्र होने पर TDS से बचने के लिए निकासी से पहले हमेशा Form 15G जमा करें। बाद में ITR फाइलिंग के दौरान रिफंड दावा करने से यह आसान है।

EPF ब्याज दरें (पिछले 10 साल)

वित्तीय वर्षEPF ब्याज दर
FY 2016-178.65%
FY 2017-188.55%
FY 2018-198.55%
FY 2019-208.50%
FY 2020-218.50%
FY 2021-228.50%
FY 2022-238.15%
FY 2023-248.15%
FY 2024-258.25%
FY 2025-268.30%

वर्तमान दर (2025-26): 8.30% प्रति वर्ष, हर 31 मार्च को जमा। आपके EPF शेष पर ब्याज वार्षिक कंपाउंड होता है।

EPFO पोर्टल से ऑनलाइन EPF कैसे निकालें

चरण 1: EPFO सदस्य पोर्टल खोलें

  1. Visit https://epfsingup.gov.in/epfeonline/UserLogin.jsp
  2. नए हैं तो रजिस्टर करें; लॉगिन के लिए अपना UAN (Universal Account Number) और पासवर्ड उपयोग करें
  3. सुनिश्चित करें कि आधार UAN से लिंक है (अगर नहीं तो पहले लिंक करें)

चरण 2: निकासी/दावा सेक्शन पर जाएं

  1. Click "Claim" or "Withdrawal" (varies by portal version)
  2. कारण चुनें: रिटायरमेंट / इस्तीफ़ा / आंशिक निकासी / चिकित्सा आपातकाल / शिक्षा / शादी
  3. दावा राशि दर्ज करें (आंशिक निकासी के लिए)

चरण 3: निकासी फॉर्म भरें

  1. दस्तावेज़ अपलोड करें:
    • इस्तीफ़ा पत्र (अगर लागू हो)
    • मेडिकल सर्टिफिकेट (चिकित्सा निकासी के लिए)
    • Form 15G (if applicable, to avoid TDS)
    • बैंक विवरण (खाता संख्या, IFSC कोड)
    • आधार (सत्यापन के लिए)
  2. जांचें कि बैंक खाता विवरण सही है (NEFT ट्रांसफर यहीं होता है)

चरण 4: जमा करें और स्थिति ट्रैक करें

  1. Click "Submit"
  2. ट्रैकिंग के लिए आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा
  3. Check "Status" in dashboard daily
  4. प्रोसेसिंग समय: पूर्ण निकासी के लिए आमतौर पर 7-10 दिन; चिकित्सा के लिए 5 दिन
  5. पैसा NEFT के माध्यम से सीधे आपके बैंक खाते में जमा होता है
समस्या निवारण: अगर UAN सक्रिय नहीं है, तो अपने employer के HR या EPFO फील्ड ऑफिस पर जाएं। अगर आधार लिंक नहीं है, तो निकासी जमा करने से पहले EPFO पोर्टल पर लिंक करें।

एडवांस/आंशिक निकासी पात्रता और नियम

EPF के विरुद्ध अग्रिम (शेष का 50%)

पात्रता: इस्तीफ़े के 2 महीने बाद बेरोज़गार

राशि: EPF शेष का 50% (अधिकतम)

शर्तें: 2 महीने के अंतराल में कोई नई नौकरी या EPF खाता नहीं

दस्तावेज़: इस्तीफ़ा पत्र, बेरोज़गारी का प्रमाण, बैंक विवरण

घर खरीद के लिए आंशिक निकासी

पात्रता: 7+ वर्ष की नौकरी, पहली घर खरीद

राशि: शेष का 50% या ₹50L (जो भी कम हो)

दस्तावेज़: प्रॉपर्टी का प्रमाण (एग्रीमेंट, रजिस्ट्रेशन), बैंक विवरण

शिक्षा के लिए आंशिक निकासी

पात्रता: 15+ वर्ष सेवा, स्वयं या आश्रित की उच्च शिक्षा (कॉलेज/पोस्ट-ग्रेजुएट) के लिए

Amount: Up to ₹5L

दस्तावेज़: कॉलेज एडमिशन लेटर, फीस स्ट्रक्चर, बैंक विवरण

शादी के लिए आंशिक निकासी

पात्रता: कर्मचारी या आश्रित की शादी

राशि: शेष का 50% या ₹1.5L (जो भी कम हो), अधिकतम ₹2L

दस्तावेज़: शादी का निमंत्रण, शादी खर्च प्रमाण, बैंक विवरण

चिकित्सा आपातकालीन निकासी

पात्रता: कोई भी कार्यरत सदस्य; गंभीर स्वास्थ्य आपातकाल

राशि: ₹1L या 3 महीने की सैलरी (जो भी कम हो)

दस्तावेज़: पंजीकृत डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट, अस्पताल बिल, बैंक विवरण

याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें

  • UAN सक्रियण: आपका UAN (Universal Account Number) सक्रिय होना चाहिए। अनिश्चित हैं तो employer से पूछें या EPFO पोर्टल चेक करें।
  • आधार लिंकिंग: निकासी दावा दाखिल करने से पहले EPFO सदस्य पोर्टल पर अपना आधार UAN से लिंक करें।
  • 2 महीने निष्क्रियता नियम: इस्तीफ़े के बाद, पूर्ण शेष निकालने के लिए 2 महीने प्रतीक्षा करें (बिना नई EPF-कवर कंपनी में शामिल हुए)।
  • Form 15G/15H समय: TDS से बचने के लिए निकासी से पहले Form 15G जमा करें। रिफंड दावा करने के लिए बाद में Form 15H जमा करें।
  • NEFT ट्रांसफर: निकासी राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा होती है। कोई चेक नहीं दिया जाता।
  • ब्याज गणना: EPF पर ब्याज हर साल 31 मार्च को ~8.3% प्रति वर्ष (FY 2025-26 दर) पर जमा होता है।
  • डिजिटल हस्ताक्षर: कुछ निकासी फॉर्म में ई-हस्ताक्षर या OTP सत्यापन की आवश्यकता हो सकती है। अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर सक्रिय रखें।

FAQ

क्या मैं नौकरी में रहते हुए EPF निकाल सकता हूं?

हां, लेकिन केवल विशिष्ट कारणों से: घर खरीद (7 वर्ष बाद), चिकित्सा आपातकाल, शिक्षा (15+ वर्ष सेवा), शादी, या स्वैच्छिक निकासी (10+ वर्ष सेवा पर)। कार्यरत रहते हुए पूर्ण शेष नहीं निकाल सकते — केवल रिटायरमेंट या इस्तीफ़े के बाद जब खाता 2 महीने निष्क्रिय हो।

अगर मेरे employer ने EPF में योगदान नहीं दिया तो?

अपनी पेस्लिप चेक करें। अगर सैलरी ₹15,000/माह से कम है तो EPF वैकल्पिक है। अधिक हो तो employer को योगदान करना अनिवार्य है। अगर योगदान नहीं है तो HR को बताएं या EPFO में शिकायत दर्ज करें। EPFO जुर्माने के साथ employer का योगदान वसूल करेगा।

5 साल की सेवा के बाद EPF निकासी पर कितना टैक्स लगता है?

शून्य टैक्स! 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने पर EPF निकासी पूरी तरह कर-मुक्त है। कोई TDS नहीं काटा जाता और निकासी राशि (मूलधन + ब्याज) पर कोई टैक्स देनदारी नहीं है। यह EPF योजना का एक प्रमुख लाभ है।

अगर मैंने नौकरी बदली तो क्या EPF निकाल सकता हूं?

अगर आपने EPF कवरेज (वेतनभोगी भूमिकाओं) में नौकरी बदली, तो आपका EPF शेष UAN खाते में आगे बढ़ता है। सेवा अवधि आपकी प्रारंभिक प्रविष्टि के आधार पर रीसेट होती है। हालांकि, अगर आपने ब्रेक लिया (नौकरियों के बीच >2 महीने) और EPF फिर शुरू नहीं किया, तो खाता निष्क्रिय हो जाता है और उस ब्रेक के बाद निकासी कर सकते हैं।

रिटायरमेंट के बाद EPF नहीं निकालने पर क्या होता है?

आपकी EPF शेष राशि खाते में रहती है और ~8.3% पर सालाना ब्याज अर्जित करती रहती है। किसी विशिष्ट उम्र में निकालने की बाध्यता नहीं है। हालांकि, ज़्यादातर कर्मचारी 58 (सामान्य रिटायरमेंट उम्र) पर या इस्तीफ़े के बाद निकालते हैं। अगर खाता 3 साल निष्क्रिय रहता है, EPFO इसे फ्रीज़ कर सकता है — फिर भी निकासी कर सकते हैं, लेकिन अधिक दस्तावेज़ चाहिए।

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