अटल पेंशन योजना (APY) — लाभ, पात्रता & आवेदन कैसे करें (2026)
60 वर्ष के बाद ₹1,000 से ₹5,000 प्रति माह गारंटीड पेंशन
अवलोकन
अटल पेंशन योजना (APY) असंगठित क्षेत्र के कामगारों — दुकानदारों, ड्राइवरों, घरेलू सहायकों, डिलीवरी पार्टनर्स, गिग वर्कर्स — के लिए सरकार द्वारा समर्थित पेंशन योजना है। आप 18–40 वर्ष की आयु के बीच हर महीने एक छोटी राशि जमा करते हैं, और 60 वर्ष की आयु से आपको आपकी पसंद के अनुसार ₹1,000 / ₹2,000 / ₹3,000 / ₹4,000 / ₹5,000 की गारंटीड मासिक पेंशन मिलती है।
शुरुआत: 2015 लाभार्थी: भारतीय नागरिक 18–40 वर्ष (असंगठित क्षेत्र)
मुख्य लाभ
- 60 वर्ष की आयु से निश्चित मासिक पेंशन (आप स्लैब चुनते हैं)।
- अंशदाता की मृत्यु के बाद पति/पत्नी को वही पेंशन मिलती है।
- दोनों की मृत्यु के बाद नॉमिनी को संचित कॉर्पस (~₹1.7L–₹8.5L) मिलता है।
- देर से जुड़ने पर अंशदान बढ़ता है — सबसे कम अंशदान के लिए 18 वर्ष में जुड़ें।
- प्रीमियम आपके बचत खाते से मासिक / तिमाही / छमाही ऑटो-डेबिट हो सकता है।
- टैक्स लाभ: अंशदान Section 80CCD(1B) के तहत ₹50,000 की अतिरिक्त कटौती (80C के ऊपर) के लिए पात्र है।
पात्रता
- जुड़ने के समय आयु 18–40 वर्ष होनी चाहिए।
- एक सक्रिय बचत बैंक / PMJDY खाता होना चाहिए।
- Aadhaar बैंक खाते से लिंक होना चाहिए।
- पात्र नहीं: इनकम टैक्स दाता (अक्टूबर 2022 से — केवल गैर-करदाता ही APY में शामिल हो सकते हैं)।
आवश्यक दस्तावेज
- Aadhaar
- मोबाइल नंबर
- बचत बैंक खाते का विवरण
- नॉमिनी का विवरण (नाम, जन्मतिथि, संबंध)
आवेदन कैसे करें — स्टेप बाय स्टेप
- अपनी बैंक शाखा (कोई भी बैंक) में जाएं या नेट बैंकिंग / मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन करें।
- 'Atal Pension Yojana' सर्च करें — ऑनलाइन फॉर्म दिखेगा।
- पेंशन राशि, अंशदान आवृत्ति और नॉमिनी चुनें।
- ऑटो-डेबिट मैंडेट स्वीकार करें।
- APY PRAN (Permanent Retirement Account Number) प्राप्त करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या इनकम टैक्स देने वाले APY में शामिल हो सकते हैं?
नहीं। 1 अक्टूबर 2022 से, जो व्यक्ति इनकम टैक्स दाता हैं या रहे हैं, वे APY में शामिल होने के पात्र नहीं हैं।
अगर मेरी 60 वर्ष से पहले मृत्यु हो जाए तो?
पूरा संचित कॉर्पस आपके पति/पत्नी / नॉमिनी को दिया जाता है। पति/पत्नी परिपक्वता तक खाता जारी भी रख सकते हैं।
क्या मैं अपनी पेंशन राशि बढ़ा या घटा सकता हूँ?
हाँ। आप अप्रैल–जून के दौरान साल में एक बार पेंशन राशि बढ़ा या घटा सकते हैं।
क्या APY अंशदान टैक्स कटौती के लिए पात्र है?
हाँ, Section 80CCD(1B) के तहत पुरानी टैक्स व्यवस्था में ₹50,000 तक की अतिरिक्त कटौती उपलब्ध है।
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