HRA (हाउस रेंट अलाउंस) क्या है? — अर्थ, परिभाषा और उदाहरण
परिभाषा
HRA नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को आवास खर्च के लिए दिया जाने वाला वेतन घटक है। यह धारा 10(13A) के तहत आंशिक या पूर्ण रूप से आयकर से छूट प्राप्त है।
If basic salary is ₹40,000, HRA is ₹20,000, and rent paid is ₹15,000 (non-metro), the exempt HRA is ₹11,000/month, saving approximately ₹39,600 in tax annually at 30% slab.
🇬🇧 English में (HRA (House Rent Allowance))
HRA is a salary component paid by employers to employees for accommodation expenses. It is partially or fully exempt from income tax under Section 10(13A). The exempt amount is the least of: actual HRA received, rent paid minus 10% of basic, or 50%/40% of basic salary (metro/non-metro).
तीन-तरफा फॉर्मूला (तीनों में सबसे कम जीतता है)
आपका छूट-प्राप्त HRA = इन तीन में न्यूनतम: ① नियोक्ता से मिला वास्तविक HRA; ② बेसिक+DA का 50% (मेट्रो: दिल्ली/मुंबई/कोलकाता/चेन्नई) या 40% (बाकी जगह); ③ चुकाया किराया घटा बेसिक+DA का 10%। इस न्यूनतम से ऊपर का HRA वेतन की तरह कर-योग्य है।
गणना का उदाहरण (देखें पैसा कहाँ रिसता है)
| घटक | वार्षिक राशि |
|---|---|
| बेसिक सैलरी (₹40,000/माह) | ₹4,80,000 |
| मिला HRA (₹20,000/माह) | ₹2,40,000 |
| चुकाया किराया (₹15,000/माह, मेट्रो) | ₹1,80,000 |
| ① वास्तविक HRA | ₹2,40,000 |
| ② बेसिक का 50% (मेट्रो) | ₹2,40,000 |
| ③ किराया − बेसिक का 10% (1,80,000 − 48,000) | ₹1,32,000 ← न्यूनतम = छूट |
| कर-योग्य HRA (2,40,000 − 1,32,000) | ₹1,08,000 |
लीवर देखिए: छूट नियम ③ पर अटकी — सैलरी के मुकाबले किराया कम था। ज़्यादा किराया (या बेसिक की ओर सैलरी संरचना) गणित बदल देता है; इसीलिए एक जैसी CTC वाले दो सहकर्मी अलग टैक्स भरते हैं।
माता-पिता को किराया देना — कानूनी, पर होमवर्क के साथ
पूरी तरह कानूनी अगर असली हो: किराया हर महीने बैंक से भेजें, घर उनके नाम हो, और वे इसे अपनी ITR में किराया-आय दिखाएँ। माता-पिता को किराया-आय पर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, तो परिवार का कुल टैक्स अक्सर घटता है। लोग कहाँ पकड़े जाते हैं: नकद "भुगतान", ऐसे घर का किराया जिसमें आप सह-मालिक हैं, या माता-पिता का ITR न भरना।
वह कागज़ी कार्रवाई जो सच में जाँची जाती है
किराया रसीदें, रेंट एग्रीमेंट, वार्षिक किराया ₹1 लाख से ऊपर हो तो मकान-मालिक का PAN, और बैंक-ट्रांसफर ट्रेल। CTC में HRA नहीं? पुरानी व्यवस्था में सेक्शन 80GG से दावा कर सकते हैं: ₹5,000/माह, कुल आय का 25%, या किराया − आय का 10% — इनमें सबसे कम; शर्तें लागू (कार्य-शहर में आपका/जीवनसाथी का घर न हो)।
नियम जुलाई 2026 तक सत्यापित (बजट-2024 के बाद का पूंजीगत-लाभ ढाँचा; बजट 2026 में कोई बदलाव नहीं)। तथ्य अंतिम बार जाँचे: 11 जुलाई 2026, प्रियंका धवन द्वारा। (Facts last checked: 11 July 2026)